बिहार सरकार के (department of social welfare government of bihar ) समाज कल्याण विभाग के Online Portal पर जारी कर दिया गया है | इस योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा राज्य के वृद्धजनों के लिए की गयी है | इस योजना के अंतर्गत बिहार के 60 वर्ष या उसे अधिक आयु के वृद्धजनों को राज्य सरकार द्वारा मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी | बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ सेवनिर्वित सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकि सभी वृद्धजन उठा सकते है। Bihar Vridhjan Pension Scheme के तहत 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच के बूढ़े पुरषो और महिलाओ को 400 रूपये की धनरशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में  प्रदान की जाएगी और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रूपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान  की जाएगी |

*************SSPMIS पेंशन स्कीम महत्वपूर्ण दस्तावेज**********************

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • वोटर कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पहचान का प्रमाण
राज्य के जिन लोगो ने अभी तक इस Bihar Vridhjan Pension Scheme के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है वह जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर ले । इस योजना के तहत राज्य के असहाय वृद्धजन बुढ़ापे में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सरकार द्वारा मासिक पेंशन की सहायता प्राप्त कर सकते है । इस पेंशन योजना के तहत पैसा सीधे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए वृद्ध व्यक्तियों के खातों में पहुंचाया जाता है | इस योजना के Online शुरू होने से लोगों में पारदर्शिता बढ़ गई है |

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